Monday, December 1, 2025

शास.उ.मू.दुकान. सुनपुरी, बोन्दर तथा उफरी में अमानकस्तर के पूर्ति किये गये खाद्यान्न पर कलेक्टर हुए सख़्त, क्वालिटी इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ FIR के निर्देश, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम अरूण कुमार मौर्य को कारण बताओ नोटिस।

सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 02/03/2024 को समय 9 बजे सुबह विभागीय बैठक का आयोजन किया गया, बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी  अम्भोज कुमार श्रीवास्तव , जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम  ए.के. मौर्य, जिला प्रबंधक वेयर हाउस  एच.एल. मरावी , जिला विपणन अधिकारी  आर.एस. तिवारी , नोडल अधिकारी सीसीबी श्री जे.पी. द्विवेदी, गुणवत्ता निरीक्षक एम.डी.एम.  आनंद मौर्य , एन.आर.एल.एम. से प्रतिनिधि  सुरेखा तथा सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहे है। बैठक में निर्देश दिये गये है कि सर्वप्रथम बच्चों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की जांच की जावें ।उक्त संबंध में जांच कार्य को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा एम.डी.एम. शाखा से गुणवत्ता निरीक्षक आंनद मौर्या देखें।

कलेक्टर का बयान :-

सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शासन के निर्देशानुसार निर्धारित बिन्दुओं पर नियमानुसार तथा रेण्डम तैार पर संचालित पीडीएस दुकानों की जांच करेगे एवं अनियमितता पाये जाने पर सीधे प्रकरण बनाकर खाद्य कार्यालय को सूचित करेगें। शास.उ.मू.दुकान. सुनपुरी, बोन्दर तथा उफरी में अमानकस्तर के पूर्ति किये गये खाद्यान्न की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शेख शमीम खान द्वारा जांच की गई है, जांच में अमानक स्तर के प्राप्त खाद्यान्न के वितरण में तत्काल रोक लगाई जावें तथा संबंधित मिलर्स को वापिसी सुनिश्चित किया जावें । जिस क्यू.आई. (क्वालिटी इंस्पेक्टर) के द्वारा अमानक स्कंध को स्वीकृत किया गया है उसके विरूद्ध संबंधित थानें में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावें। कर्तव्यों में लापरवाही एवं उदासीनता पाये जाने पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम  अरूण कुमार मौर्य को कारण बताओ नोटिस पत्र क्रमांक 148 डिण्डौरी, दिनांक 02/03/2024 द्वारा जारी किया गया है । बैठक में आये कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को 72 घंटो के भीतर जिले की समस्त ऐसी उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी लेकर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा पूर्ति किये गये अमानकस्तर के स्कंध की जांच करने के निर्देष दिये गये तथा अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रकरण निर्मित कर कार्यालय को प्रस्तुत किये जावें तथा दण्डात्मक कार्यवाही हेतु नस्ती का प्रेषण् करने हेतु कहा गया है। महिला समूहों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की महिलाओं को जिले के पुराने व वितरण कार्य में दक्ष विक्रेताओं के माध्यम से प्रशिक्षित किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है, उक्त प्रशिक्षण कार्य में एम.डी.एम. गुणवत्ता निरीक्षक , एन.आर.एल.एम के समन्वयक , क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा एफ.क्यू.आई. तथा जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम की उपस्थिति में प्रषिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये है। जिला आपूर्ति अधिकारी  श्रीवास्तव एवं नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक डिण्डौरी  द्विवेदी को जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा पूर्ति किये गये खाद्यान्न की जांच हेतु मुस्तैद कर चैकस नजर बनाये रखने के निर्देश दिये गये है।

इसके साथ ही जिला प्रबंधक , नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउस को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/149 डिण्डौरी, दिनांक 02/03/2024 के माध्यम से गोदामों रिजैक्ट रखे चावल तत्काल मिलर्स को वापिस करने तथा रखे पाये जाने विधिमान्य कारण न होने पर नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउस कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। एम.डी.एम. तथा आई.सी.डी.एस. व अन्य कल्याणकारी योजना में वितरित होने वाले चावल की गुणवत्ता का विषेष ध्यान रखा जावें, उक्त कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जावेंगा। बच्चो तथा आमजन उपभोक्ता के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कतई बर्दाष्त नहीं किया जावेंगा, जो कि इस कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सीधे एफ.आई.आर दर्ज कराई जावेंगी , किसी भी दशा में बख्शा नहीं जावेंगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अपने अपने प्रभारक्षेत्रान्तर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न पर चौकस निगरानी रखें अमानकस्तर के खाद्यान्न का वितरण न होने पाये तथा कोई भी ऐसे कृत्य करते पाया जावें उसके विरूद्ध कार्यवाही का प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

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