Thursday, November 21, 2024

“लोक सभा निर्वाचन 2024” धारा 127-क के अधीन पम्पलेट पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में निर्देश जारी

सेवाजोहार (डिंडोरी):- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है, जिसके साथ ही दिनांक 16 मार्च 2024 को आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार कार्य हेतु पम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण कार्य जिले में स्थित विभिन्न मुद्रणालयों से कराया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के तीनों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अधीन डिण्डौरी जिले के प्रिंटिंग प्रेसों के स्वामी को अनुबंध “ए” एवं “बी” में सूचना प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं, किन्तु इसके बाद भी अनुविभाग स्तर पर स्थित प्रिंटिंग प्रेसों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा मुद्रित कराई जा रही प्रचार सामग्री अनुबंध “ए” एवं “बी” में ठीक तरह से दर्शायी जा रही है एवं मुद्रित सामग्री को मुद्रक अथवा प्रकाशक द्वारा छिपाया तो नहीं जा रहा है। समय-समय पर प्रिंटिंग प्रेसों का निरीक्षण कर उक्त कार्यवाही का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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