सेवाजोहार (डिंडोरी):- वन परिक्षेत्र डिंडोरी के पी.ओ.आर. क्रमांक 620/03 के आरोपी सवनू सिंह पिता केहर सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बरवारा थाना डिण्डौरी जिला डिंडोरी के विरूद्ध धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी अधिनियम अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 05.12.2017 को बीट माधवपुर में आरोपी द्वारा चीतल का शिकार उसका मांस काटते हुए उसके घर में वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया था । जिसकी विवेचना वनपाल शिवभजन गोप और पी ओ आर वीरेन्द्र सिंह धुर्वे के द्वारा की गई थी। उक्त मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिंडोरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी सवनू सिंह पिता केहर सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बरवारा थाना डिंडोरी जिला डिंडोरी को धारा 2, 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी अधिनियम अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिंडोरी द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।