उक्त संस्थानों कारण बताओ नोटिस जारी
सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिले में खाद बीज एवं कीटनाशक के अवैध विक्रय परिवहन एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं गुण नियंत्रण निरीक्षक द्वारा डिंडोरी नेचुरल फार्मिंग किसान प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड का ओचक निरिक्षण किया गया जहा आवश्यक दस्तावेज ना पाए जाने के कारण 35 क्विंटल धान बीज की जब्ती बनायी गयी एवं विक्रय प्रतिबन्ध किया गया।विकासखंड बजाग के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति हर्रा (खरगहना), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खरगहना, माँ रेवा बीज भंडार सरहरी, प्रगति बीज भंडार गड़ासरई, हजारिया कृषि केंद्र गड़ासरई,किसान कृषि सेवा केंद्र गड़ासरई इत्यादि विक्रय संस्थानों का ओचक निरिक्षण किया गया। कन्हैया बीज भंडार चन्दनघाट द्वारा बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट धान बीज विक्रय किये जाने पर 2.82 क्विंटल बीज की जब्ती बनायीं गयी। इसी तरह गुण नियंत्रण निरीक्षक विकासखंड मेहदवानी द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मेहदवानी एवं कठोतिया, साहू कृषि केंद्र, भरत कृषि केंद्र, सागर कृषि केंद्र, पूर्वी कृषि केंद्र इत्यादि विक्रय संस्थानो का ओचक निरिक्षण किया गया।जिन संस्थानों में लापरवाही पायी गयी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान बीज अधिनियम 1966 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत खाद बीज निरीक्षक वि. ख. बजाग एवं मेहदवानी द्वारा बीज एवं उर्वरक के नमूने लिए गये। कृषि आदान के वितरण के पूर्व ही सभी विकासखंडो में निरीक्षकों द्वारा नमूने लिए जा रहे है जिससे कृषकों को गुणवत्ता पूर्ण आदान उपलब्ध हो सके। जिले में निरीक्षण का कार्य जिला स्तरीय दल द्वारा सतत जारी है। खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर बिक्री, अवैध परिवहन करने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
निरिक्षण के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी, गुण नियंत्रण निरीक्षक बजाग, गुण नियंत्रण निरीक्षक मेहदवानी एवं ए.टी. एम. बजाग उपस्थित रहे।