दीपक ताम्रकार की रिपोर्ट
सेवाजोहार (डिंडोरी): पूरे देश में पुराने कानून की धाराओं में बदलाव किया गया था जो एक जुलाई से बदल कर प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसी तारतम्य में डिंडोरी जिले में पहला केस शहपुरा थाना में दर्ज किया गया है। जिसमें एक राय होकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में संबंधित के खिलाफ नई धारा 296,351- 2,3,5 के तहत मामला दर्ज विवेचना में लिया गया है वही पुरानी धारा 294,506,34 IPC में हुआ करती थी
महंती मरावी,उप पुलिस अधीक्षक डिंडोरी के द्वारा उक्त पूरी जानकारी साझा की गई है।