सेवाजोहार (डिंडोरी):– जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 108/24 के आरोपी गोलू बिलागर पिता अमोल उम्र 23 वर्ष निवासी बड़ी बिछिया थाना कोतवाली जिला डिण्डौरी को पीडि़ता के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करने, तथा बदनाम करने के आशय से फोटो एडिटिंग कर भेजने के आरोप में थाना डिण्डौरी द्वारा चालान जिला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया ।
इसी प्रकार थाना डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 267/24 के आरोपी 1 विक्की उर्फ विकास कुमार कछवाहा पिता श्याम कुमार उम्र 30 वर्ष, आरोपिया 2. दुर्गा बाई पति विकास कछवाहा उम्र 24 वर्ष एवं आरोपिया 3. मोनिका उर्फ मोना कछवाहा पति स्व भानू प्रताप कछवाहा सभी निवासी ग्राम किंकरक्षर थाना कोतवाली जिला डिंडोरी के द्वारा पीडिता के साथ छेड़छाड करने, गलत नियत से कपड़े फाड़ने तथा सहआरोपियों के द्वारा गंदी गंदी गाली देते हुए मारपीट करने के मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । जिस पर जिला न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया ।