सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिले के नगर परिषद शहपुरा में वित्तीय अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सहायक ग्रेड-02 भूपतराम साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा 5वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय में अनियमितता पाए जाने के आरोपों के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार प्रकरण की गंभीरता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान भूपतराम साहू का मुख्यालय नगर परिषद डिंडौरी निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर ने नगर परिषद शहपुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित प्रकरण में आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक अभिलेखों सहित सात दिनों के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच पूरी की जा सके।
यह कार्रवाई वित्तीय अनुशासन और शासकीय धन के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि जांच में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।