आरोपित सहायक आयुक्त अमर सिंह की बेनामी संपत्ति की सूची हो रही तैयार,दो लग्जरी वाहन,ज्वेलरी और जमीन के कागजात जप्त
सेवाजोहार (डिंडोरी):-अपने दो साल के कार्यकाल में 2 करोड़ 59 लाख की सरकारी राशि के खुर्दबुर्द के आरोपी सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को दो दिन की पुलिस रिमांड के बाद सोमवार को जेल दाखिल कर दिया गया।दो दिन की पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने कुछ राजदारों के नाम उगले हैं।जो पहले से ही पुलिस की रडार पर थे।इन सबको आदिवासी विभाग के सात बैंक खातों से भारी रकमों का भुगतान हुआ है।जिनमे विभागीय अमला और फर्म हैं।जिनकी पहचान पुलिस ने लगभग कर ली है।अगले दो दिनों में इन सभी फर्म संचालकों और विभागीय नुमंदों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी हो चुकी है।इसके अलावा कुछ फर्जी फर्मो और गुमनाम सप्लायरों की तह तक जांच टीम पहुंचने की तैयारी में है।इस बीच पुलिस ने आरोपी अमर सिंह के द्वारा खरीदी गई सभी चल और अचल बेमानी संपति का ब्यौरा भी खंगलना शुरू कर दिया है।फिलहाल पुलिस ने जालसाजी की वारदात को अंजाम देने की अवधि के बीच ख़रीदी गई संपत्ति की बरामदगी भी शुरू कर दी है और सूची तैयार कर रही है।
दो लक्सरी वाहन,ज्वेलरी और जमीन के कागजात जप्त
सरकारी बैंक खातों से करोड़ों की सेंदमारी करने वाले तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह के कार्यकाल 25 फरवरी 2019 से 21 जनवरी 2021 के दौरान खरीदी गई संपत्ति में से पुलिस ने सोमवार को स्कोर्पियो वाहन क्रमांक MP 18 T 3751 और ब्रेज़ा क्रमांक MP52 CA 1539 को जप्त करके कोतवाली डिंडोरी की अभिरक्षा में खड़ा कर दिया है।इसके साथ चांदी के करथन, पेट्रोल पंप,फॉर्म हाउस,खेत,मकान और रिक्त भूखंड की मूल दस्तावेजों की जप्ती भी बनाई गई है।इन सभी संपति को आरोपी अमर सिंह की निशानदेही और मौजूदगी में उसके निवास शहडोल से बरामद करने की कार्रवाई सोमवार को की गई।गौरतलब है कि आरोपी अमर सिंह मामला दर्ज होने के बाद से लगातार पांच माह फरार चल रहा था।जिसे शुक्रवार की सुबह भोपाल की एक होटल से गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली थी।जिसके बाद आरोपी से पूछताछ हेतु दो दिन की रिमांड न्यायालय ने स्वीकृत की थी।तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर आरोप है कि डिंडोरी में 25 फरवरी से
2019 से 21 जनवरी 2021 तक की अवधि में पदस्थ रहते अमर सिंह ने कुछ विभागीय और फर्मों की मिलीभगत से 2 करोड़ 59 लाख की हेराफेरी की है।इस बाबद वर्तमान सहायक आयुक्त डॉ. संतोष शुक्ला की शिकायत पर तत्कालीन सहायक आयुक्त अमरसिंह उइके के विरूद्ध कोतवाली डिंडौरी में 21 फरवरी 2024 को धारा 420,409 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ था।