विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 02 प्रकरण कायम
सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 05/01/2026 को आबकारी विभाग वृत्त डिंडोरी में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी कृष्ण कुमार वार्ड नं 2 सुबखार के टाइगर ढाबा से 104 पाव जीनियस रम, 24 पाव एम. डी. रम, 13 पाव एम. डी. व्हिस्की विदेशी मदिरा एक बिना नं. कि टाटा नैनो में रखी बरामद, कमला बाई पति स्व श्री शोभाराम यादव निवासी वार्ड नं 7 के रिहायशी मकान से 24 पाव जीनियस रम विदेशी मदिरा बरामद* किया गया। जिसकी कुल मात्रा 165 पाव(29.7 वल्क लीटर) विदेशी मदिरा बरामद शराब की अनुमानित कुल कीमत 23560/- रुपए और टाटा नैनो की अनुमति किमत 65000/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) ‘क’, 46(1) तहत पंजीबद्ध किया गया है।
नरेश दास पिता दौलत दास के रिहायशी मकान का समक्ष पंचान विधिवत तलाशी लिए जाने पर आबकारी से संबंधित कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया जिसका मौका स्थल पर धारा 54 के तहत खाली तलाशी का पंचनामा बनाया गया है। उपरोक्त कार्यवाही डिंडोरी कलेक्टर महोदया श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार आबकारी उप निरीक्षक सम्हर सिंह धुर्वे, प्रहलाद सिंह चौहान, आबकारी आरक्षक राम भरोस ठाकुर, मनीष उईके, करिशमा सलामें , नगर सैनिक तोक सिंह मरावी, कोता बाई, वाहन चालक कुलदीप उइके, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा किया गया।