Thursday, October 16, 2025

बाल विवाह पर प्रशासन सख्त,चाइल्ड लाइन व हेल्पलाइन नंबर जारी,बाल विवाह पर होंगी कड़ी कार्यवाही,सूचना देने वालों का नाम रहेगा गोपनीय।

डिंडोरी :  जिले में “ देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियो शुरू कर दी है। है। ऐसे आयोजनों पर अंकुर लगाने जहां लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रमों में सेवाऐं देने वाले मैरिज हॉल, टैंट व्यावसायी, बैंड बाजा, कैटर्स संचालकों, के अलावा पंडित मौलवियों को भी सख्त संदेश दिया जा रहा है। उनसे कहा है कि वैवाहिक आयोजन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कही वर-वधू निर्धारित आयु से कम के तो नहीं है। यदि ऐसा पाया गया तो दोनो पक्षों के अलावा आयोजन में कार्यरत सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।  श्याम सिंगौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला-डिंडौरी ने बताया कि 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी पर्व मनाया जाएगा।

इस दिन बाल विवाह की आशंका रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है, इस पर 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। प्रशासन ने नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोगों का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। इस तरह की शिकायत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 के अलावा वन स्टॉप सेंटर डिबीरी के हेल्पलाईन नंबर 7828195167, 181 एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला डिंडौरी 7441103032, परियोजना अधिकारी डिंडौरी 9575930147, परियोजना अधिकारी बजाग 9755431043,परियोजना अधिकारी शहपुरा 9644476757, 9827730449,परियोजना अधिकारी समनापुर 7987843926,परियोजना अधिकारी, करजिया 9770554071,परियोजना अधिकारी, डिंडौरी मेंहदवानी 9424659559, परियोजना अधिकारी, अमरपुर, 942438505 उपरोक्त अधिकारियों के मोबाइल नंबर एवं वाटसऐप नंबर पर शिकायत की जा सकती।

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