शहपुरा जनपद की ग्राम चंदवाही का मामला
सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्ट्रेट पहुँचे शहपुरा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदवाही के ग्रामीणों ने ग्राम सचिव अतर सिंह मरावी के खिलाफ मय सबूत आर्थिक अनियमितता की शिकायत जनसुनवाई में कर कड़ी कार्यवाही की मांग की हैं।ग्रामीणों का आरोप हैं कि प्रभारी सचिव अतरसिंह मरावी द्वारा निर्माण कार्य व अन्य कार्यो के माध्यम से शासन के दिशा निर्देश के विरूद्ध विभिन्न मदों से दस्तावेजों की कूट रचना करते हुए निजी लाभ लेने के उद्देश्य से शासकीय राशि का गबन करने का कृत्य किया गया है।
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ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट डिंडोरी जनसुनवाई में पहुँचे चन्नू लाल साहू निवासी ग्राम घुण्डीसरई ग्राम पंचायत चंदवाही जो की वर्तमान में वार्ड नं0 11 के पंच पद पर कार्यरत है।इनका आरोप है कि प्रभारी सचिव अतरसिंह मरावी जब से ग्राम पंचायत चंदवाही में प्रभार लिया है तबसे अपने नजदीकी सप्लायरों का फर्जी बिल लगाकर विभिन्न मदों से शासकीय राशि का आहरण कर लिया है जबकि मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुए है जितने भी निर्माण कार्य हुए है उसमें सप्लायर का काम भीमशंकर साहू गौरव ट्रेडर्स के द्वारा सामग्री प्रदाय किया गया है. भुगतान इनको किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है।
दिनोंक 06.11.2023 को विधानसभा निर्वाचन अधिसूचना में नियम विशद्ध 53982-00 रूपये आहरण किया गया है तथा दिनाँक 03.02.2024 को 13000-00 रूपये फिर इसी दिनॉक में एक ही सप्लायर को 16800-00 रूपये एवं 14100-00 रूपये आहरण किया गया है, उक्त सप्लायर फर्जी है इसके द्वारा आयकर वाणिज्यकर, जी.एस.टी. आदि की लगातार अनेक पंचायतों में फर्जी बिल लगाकर राशि की आहरण की गई है जिसमें अपराधिक कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।
दिनाँक 16.02.2024 को 26555-00 रूपये की राशि को 9 बार क्रेडिट किया गया है इस प्रकार अतरसिंह प्रभारी सचिव के द्वारा लाखों रूपये की शासकीय राशि की घोखाधड़ी करके गबन किया गया है मौके पर कोई निर्माण कार्य व सामग्री नही है जानकारी मांगे जाने पर उसके द्वारा ग्रामवासियों को नहीं दी जा रही है जनहित व शासन हित में ग्राम पंचायत चंदवाही के आहरण संवितरण में जॉच व कार्यवाही तक रोक लगाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। मेरे द्वारा अपने आवेदन के साथ समर्थन में शपथ पत्र भी एवं कूट रचित दस्तावेज जिनके माध्यम से राशि का आहरण किया गया है समस्त दस्तावेज आवेदन के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है जिनके आधार पर कानूनी कार्यवाही करते हुए पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है साथ ही सम्बंधित सचिव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाकर अपराधिक कार्यवाही करने की ग्रामीणों ने मांग की है।