एस डी एम ने कलेक्टर को भेजा प्रस्ताव,एक लाख रुपए का जुर्माना,पटवारी और वार्ड प्रभारियों पर लगाया जाए अर्थ दंड
सेवाजोहार (डिंडोरी):- नगर में 12 अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर एस डी एम राम बाबू देवांगन ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय को प्रस्ताव भेजा है।प्रस्ताव में क्लोनाइजर एक्ट के उलंघन पर जमीन अहस्तंत्रणीय दर्ज करने,एक लाख रुपए का जुर्माना,नगर परिषद के माध्यम से प्राथमिकी रिपोर्ट,तत्कालीन हल्का पटवारी,वार्ड प्रभारी पर अर्थ दंड लगाने का उल्लेख किया गया है।
न वार्ड प्रभारी ,न हल्का पटवारी ने अधिकारियों को नही दी सूचना
एस डी एम राम बाबू देवांगन ने प्रस्ताव में उल्लेख किया किया कि जब अवैध कालोनाइजर कृषि भूमि का बिना डाइवर्सन करवाए छोटे छोटे प्लाट को बेचकर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत कालोनी निर्माण के प्रावधान की धारा 339 ग की उपधारा 1,2 कालोनी विकास का उलंघन किया था उस समय तात्कालिक पटवारी और वार्ड प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना नही दी थी।इसलिए भूमि खसरा 286/1/1/1 रकबा 0.1275 हेक्टेयर के कालम 12 में बिना सक्षम सहमति के विक्रय के प्रतिबंधित एवम नाम परिवर्तन दर्ज न करने का आदेश,कालोनाइजरों के खिलाफ एक लाख का अर्थदंड,नगर परिषद के माध्यम से प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और तात्कालिक हल्का पटवारी ,वार्ड प्रभारी के खिलाफ 2 ,2 हजार रुपए अलग अलग अर्थदंड की अनुशंसा कलेक्टर को की है।
इन अवैध कालोनाइजर पर हो सकती है कार्यवाही
एस डी एम कार्यालय से हरीश राज पिता तिलक राज,अमीन अफजल,पंकज जैन पिता प्रकाश चंद जैन,बद्री प्रसाद बिलैया पिता स्व सीता राम बिलैया ,आरती कटारे पति नरेंद्र कटारे,राम प्रभा,नितिल जैन पिता राजेंद्र,लोकेश खैरवार,आशीष जैन , चैतू सिंह,कीरत किरण खनूजा /ज्ञानचंद खनूजा के नाम का प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय भेजा गया है।