Saturday, August 2, 2025

डिंडोरी कलेक्टर ने सीएमएचओ,सिविल सर्जन सहित चार को जारी किया कारण बताओ नोटिस,मामला ब्लड बैंक से जूस वितरण का।

जिला चिकित्सालय डिंडोरी के ब्लड बैंक में रक्तदान उपरांत एक्सपायरी डेट के जूस प्रदाय किए जाने के मामले ने पकड़ा तूल।

सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिला सीएमएचओ डॉ रमेश मरावी,जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन डॉ अजय राज, फूड सेफ्टी ऑफिसर , प्रभा तेकाम,लैब टेक्निशियन जिला चिकित्सालय  मोहसीन परवेज मंसूरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।इसके लिए अधिकारियों को तीन दिन का समय दिया है,जानकारी के अनुसार 13-09-2024 को शाम 04:00 बजे अधिवक्ता आरती चंदेल निवासी करंजिया के द्वारा रक्तदान किये जाने के बाद जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक से जूस का पैकेट दिया था। जिसे आरती चंदेल द्वारा ग्रहण न किया जाकर उनसे साथी पवन बर्मन पिता गुलाब बर्मन उम्र 30 वर्ष निवासी देवरा द्वारा सेवन किया गया। उक्त जूस के सेवन के उपरांत पवन बर्मन के पेट में गैस, सीने में दर्द एवं जलन महसूस हुई जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर नायब तहसीलदार डिण्डौरी से जाँच कराई गई। जिसमें पाया गया कि जिला चिकित्सालय डिण्डौरी के ब्लड बैंक में रक्तदान उपरांत Tropicana mixed fruit Delight के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहें है। उक्त की जाँच में पाया गया कि उक्त पैकेटों पर MRP, USP, BATCH NO., MFD, USED BY की तिथियाँ/अंक अंकित नहीं है। इस प्रकार के कुल 44 पैकेट ब्लड बैंक के स्टोर में पाए गए है। साथ ही इसी प्रकार के 9 पैकेट उपयोग के उपरांत डस्टबीन में पाए गए है। जो प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के प्रतीत होते है। इस संबंध में कार्यालयीन स्टाफ से मौके पर जानकारी ली गई। परन्तु उपस्थित स्टाफ द्वारा उक्त सामग्री के संबंध में जानकारी नहीं होना बताया गया है। साथ ही मौके पर सामाग्री के इंचार्ज लैब टेक्निशियन मोहसिन परवेज मंसूरी, जिला चिकित्सालय के अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहे। मौके पर मोहसिन परवेज मंसूरी से दूरभाष पर संपर्क किया गया, परन्तु जाँच के दौरान तक मौके पर उपस्थित नहीं हुए।

जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में प्रथम दृष्टया अमानक स्तर के जूस के पैकेट की जिला चिकित्सालय में खरीदी, उनका संधारण, उनका पर्यवेक्षण और रक्तदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) का उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के संबंध में 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisement
Market Updates
Rashifal
Live Cricket Score
Weather Forecast
Weather Data Source: Wettervorhersage 14 tage
Latest news
अन्य खबरे