Monday, March 2, 2026

होशियारी पड़ी भारी,मेसर्स खनूजा राइस मिल डिंडौरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

बिना अनुमति 55 हजार से अधिक बोरी चावल उठाव पर कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र

सेवाजोहार (डिंडोरी):– कलेक्टर ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत बीआरएल चावल के अपवर्जन/रिलीजमेंट से संबंधित प्रकरण में मेसर्स खनूजा राइस मिल, डिंडौरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
समाचार पत्र में प्रकाशित वेयर हाउस में रखे सड़े चावल के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आज 02 मार्च 2026 को जांच टीम गठित कर डीएम नॉन वैधनाथ वासनिक, एसडीएम डिंडौरी  भारती मेरावी, खाद्य अधिकारी कृष्ण कुमार मरावी एवं दो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मेसर्स खनूजा राइस मिल में जाकर जांच की। जांच में पाया गया कि वेयर हाउस गेट पास जारी करके बीआरएल चावल अपने परिसर में यथावत रखा और उसका अपग्रेडेशन नहीं किया गया। शासन के द्वारा बार-बार पत्र लिखे गए जिससे चावल और खराब होता गया इस लापरवाही को देखते हुए आज डीएम नॉन के माध्यम से फर्म मेसर्स खनूजा राइस मिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में भी समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रेषित किए गए थे, किंतु निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई। इस संबंध में कार्यालय पत्र क्रमांक एफपीएस/मिलिंग/2025-26/888 दिनांक 22 जनवरी 2026 के माध्यम से प्रकरण महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम को भेजा जा चुका है, जहां कार्यवाही प्रचलन में है।
साथ ही, 02 मार्च 2026 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना सक्षम आदेश/अनुमति के चावल का उठाव किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है।
अभिलेखों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि दिनांक 06 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2026 के मध्य मिल परिसर स्थित मेकलसुता गोदाम से 55,004 बोरी (कुल वजन 20,093.71 क्विंटल) चावल का उठाव किया गया, जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति/आदेश जारी नहीं किया गया। यह कार्यवाही मिलिंग नीति 2023-24 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाई गई है।
कलेक्टर द्वारा संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया है कि वे सक्षम अनुमति/आदेश की प्रमाणित प्रति सहित स्पष्ट, तथ्यात्मक एवं बिंदुवार स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्रचलित नियमों के अंतर्गत एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदेही संबंधित फर्म की होगी।

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