सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिला के पुलिस थाना सामनापुर द्वारा भानपुर निवासी मेहरुद्दीन मंसूरी पिता मोहम्मद गुलाम को अपने घर मे फिलिस्तीन का झंडा फहराने के मामले मे धारा 197(2) एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी बनाया गया था मेहरुद्दीन की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय डिंडोरी में अग्रिम ज़मानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।आवेदक मेहरुद्दीन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिनव कटारे ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ आई आर को गलत बताया। जमानत अर्जी पर तर्क प्रस्तुत करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार दांगी के न्यायालय ने मेहरुद्दीन को ज़मानत का लाभ प्रदान किया है।
एडवोकेट अभिनव कटारे
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिनव कटारे ने दलील डी की की धारा 197 भारतीय न्याय संहिता इस कृत्य पर आकर्षित नहीं होती है।
मेहरुद्दीन को जमानत प्रदान करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की हैं की फिलिस्तीन भारत का शत्रु राष्ट्र नहीं है
और कहा की यह धारा 197 भारतीय न्याय संहिता इस प्रकरण मे आकर्षित नहीं होती।