सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्टर ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बसंत मरावी को निलंबित किया। निलंबन आदेश में उल्लेखित है कि सहायक ग्रेड 02 एवं प्रभारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डिण्डौरी बसंत मरावी जिला स्तर पर आयोजित होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण विभाग की अति महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं अन्य विभागीय गतिविधियों की समीक्षा नही हो पाती है। बसंत मरावी के द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जाती है और कभी भी बिना सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान किया जाता है। कार्यालय बंद होने से हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसंत मरावी से दूरभाष पर संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। इस तरह बसंत मरावी के द्वारा शासकीय दायित्वों के निवर्हन में घोर लापरवाही बरती जाकर म.प्र.सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है।
अतः उपरोक्त कृत्य के लिये बसंत मरावी, सहायक ग्रेड 02 एवं प्रभारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, डिण्डौरी को म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबनकाल में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत डिण्डौरी होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
उक्त आदेश में ही जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डिण्डौरी का अतिरिक्त प्रभार राधिका कुशरो, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र डिण्डौरी को अग्रिम आदेश पर्यन्त सौंपा गया है।
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