सेवाजोहार (डिंडोरी):- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा पात्र हितग्राहियों के सर्वे एवं सत्यापन कार्य में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरतने पर जिला पंचायत डिंडौरी द्वारा पंचायत समन्वयक एवं ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
प्रकरण जनपद पंचायत बजाग की ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती से संबंधित है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2024-25 के आवास सर्वे एवं पात्रता सूची में नाम शामिल नहीं होने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित पंचायत सचिव को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे जांच के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
जांच में वर्ष 2024-25 के आवास सर्वे कार्य में लापरवाही सामने आई। पात्र हितग्राहियों के सर्वे एवं सत्यापन का कार्य समुचित रूप से नहीं किए जाने के कारण पात्र हितग्राहियों के योजना के लाभ से वंचित रह जाने की स्थिति बनी। जांच में ऐसे 25 पात्र हितग्राहियों के प्रकरण सामने आए हैं।
जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आवास सर्वे पोर्टल बंद कर दिया गया है। इसके कारण सर्वे से छूटे पात्र हितग्राहियों का पुनः सर्वे एवं सत्यापन कराया जाना संभव नहीं है।
शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए पंचायत समन्वय अधिकारी श्री विधान परस्ते एवं ग्राम पंचायत सिंगारसत्ती के सचिव श्री गणेश यादव को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम, 1998 के नियम 3 के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधितों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए सर्वे, सत्यापन एवं पात्रता संबंधी कार्यों में पारदर्शिता, गंभीरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।