Wednesday, July 30, 2025

कमिश्नर अभय वर्मा ने परियोजना अधिकारी डिंडौरी प्रेरणा मर्सकोले को किया निलंबित

सेवाजोहार (डिंडोरी):- कमिश्नर जबलपुर संभाग  अभय वर्मा ने परियोजना अधिकारी डिंडौरी महिला एवं बाल विकास विभाग प्रेरणा मर्सकोले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि परियोजना डिण्डौरी की आंगनवाडी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं द्वारा लिखित एवं ऑडियो वीडियो द्वारा  प्रेरणा मर्सकोले, परियोजना अधिकारी के विरूद्ध शिकायत की गई थी। जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा शिकायत की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि  प्रेरणा मर्सकोले, परियोजना अधिकारी द्वारा राशि रूपये 43,500/- (अंकन राशि रूपये तैतालीस हजार पांच सौ) अनाधिकृत रूप से वसूल किये गये है। कार्यकर्ताओं के कथनों से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त राशि वसूलने के लिए उन पर अनावश्यक दवाव डालकर एवं वेतन काटने की धमकी देकर यह कार्य किया गया है।

कार्यकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करना, अनाधिकृत रूप से नोटिस जारी करना एवं नोटिस का जबाव कार्यकर्ता के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। लिपिक के द्वारा स्वयं जबाव बनाकर दिया जाता है और राशि वसूली जाती है। जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा जबाव लिपिक से नहीं बनवाया जाता है तो उनका मानदेय काटा जाता है। कार्यकर्ताओं की शिकायत एवं उनके कथनों से प्रथम दृष्टया जांच में प्राप्त लिखित शिकायत, ऑडियो एवं वीडियो तथा पूर्व जिलों की लंबित जांच से स्पष्ट होता है कि परियोजना अधिकारी डिंडौरी प्रेरणा मर्सकोले द्वारा अवैध एवं शासन के नियमों के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से राशि वसूल की गई है। कलेक्टर डिंडौरी ने उक्त संबंध में परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्सकोले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/निलंबन किया जाना प्रस्तावित किया गया।
परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्सकोले का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः आचरण नियमों का उल्लंघन करने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण कमिश्नर श्री वर्मा ने परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना डिण्डौरी प्रेरणा मर्सकोले को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास डिण्डौरी नियत किया गया है। परियोजना अधिकारी प्रेरणा मर्सकोले को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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