सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना मेहंदवानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अब्दुल रफीक खान को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, परियोजना अधिकारी द्वारा चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को नियुक्ति आदेश वितरण तथा विभाग में संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद/स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत माता-पिता की मृत्यु के पश्चात आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में नकद एवं ऑनलाइन माध्यम से राशि वसूली की शिकायतें सामने आई थीं। इस संबंध में वीडियो एवं ऑडियो भी वायरल हुए थे।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मेहंदवानी द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
दिनांक 30 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर शिकायतों की पुष्टि करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेजा गया।
विभागीय जांच में यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विरुद्ध पाए जाने से इसे गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत अब्दुल रफीक खान को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास डिंडौरी निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।