सेवाजोहार (डिंडौरी):– जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।
डिंडौरी जिले के समनापुर थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार, थाना समनापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 50/2025 के मामले में आरोपी रेवा सिंह धुर्वे (55 वर्ष) निवासी ग्राम मानपुर बीहरटोला थाना शाहपुर को दोषी पाया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार कौशल की अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना 10 फरवरी 2025 की है। फरियादी के अनुसार वह सुबह खाना खाकर ग्राम मुकुटपुर में वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खुदाई के काम पर चला गया था, जबकि उसके पिता घर पर ही थे। शाम करीब 4 बजे जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके पिता घर के आंगन में घायल अवस्था में पड़े थे और सिर से खून बह रहा था।
घायल पिता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। अगले दिन परिजनों को जानकारी मिली कि उसी दिन सुबह आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ था और विवाद के दौरान आरोपी ने धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।
उपचार के लिए समय पर अस्पताल नहीं ले जाने के कारण 11 फरवरी 2025 की शाम को घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे मृतक के परिजनों को न्याय मिला है।