सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिले में वाहन कर बकाया रखने वाले वाहन मालिकों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, डिंडौरी द्वारा एक वाहन धारक को मोटरयान कर बकाया के मामले में नोटिस जारी किया गया है, जिससे विभाग की सख्ती साफ नजर आ रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहन क्रमांक MP52P0115 के स्वामी समीर सागर यादव, निवासी धनुवासागर को मोटरयान कर के भुगतान एवं कर निर्धारण के संबंध में निर्देशित किया गया है। कार्यालयीन रिकॉर्ड के मुताबिक, उक्त वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र 14 जनवरी 2025 तक ही वैध था, जिसके बाद से वाहन का नवीनीकरण नहीं कराया गया।
वहीं कर शाखा के अभिलेखों में यह भी सामने आया है कि 31 मार्च 2026 तक वाहन पर कुल 1,38,720 रुपये का मोटरयान कर एवं शास्ति राशि बकाया है, जो अभी तक जमा नहीं की गई है।
परिवहन विभाग की जांच में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान किया गया है या नहीं। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8 के तहत देय कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला परिवहन अधिकारी ने संबंधित वाहन धारक को निर्देश दिए हैं कि वे नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर कर भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
चेतावनी: यदि निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो विभाग द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए कर निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी।
संदेश साफ है:
वाहन मालिक समय रहते अपने वाहन कर और फिटनेस से जुड़े दस्तावेज अपडेट रखें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।