सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम सिंगौर के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
17 अप्रैल 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि विकासखंड करंजिया के ग्राम कुटलाही में 19 वर्षीय बालक का विवाह होने वाला है। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग करंजिया की प्रभारी परियोजना अधिकारी शशि साडंया द्वारा मामले की पुष्टि की गई। जानकारी सही पाए जाने पर विभाग की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची।
टीम ने बालक के परिवार एवं ग्रामवासियों को समझाइश देते हुए बताया कि कम उम्र में विवाह करने से न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
समझाइश के बाद बालक के पिता एवं परिवार ने लिखित में आश्वासन दिया कि बालक का विवाह 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि यदि तय उम्र से पहले विवाह किया गया तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
इस प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग करंजिया की टीम की तत्परता से एक बाल विवाह को समय रहते रोककर बालक का भविष्य सुरक्षित किया गया।
बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जिसे रोकने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 या वन स्टॉप सेंटर डिंडोरी के हेल्पलाइन नंबर 7828195167 पर संपर्क किया जा सकता है।