सेवाजोहार (डिंडौरी):- जनसुनवाई में ग्राम पंचायत मड़ियारास एवं ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद अतिथि शिक्षक नियुक्ति में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। प्रकरण में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर डिंडौरी अंजू पवन भदौरिया ने मड़ियारास के प्राथमिक शिक्षक महेन्द्र सिंह उरैती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामला माध्यमिक शाला मड़ियारास में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक दुर्गेश्वरी मार्को की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति, अध्यापन कार्य और मानदेय भुगतान से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के दौरान निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया तथा बिना पैनल तैयार किए नियुक्ति की गई।
एक ही समय में दो स्थानों पर उपस्थिति का भी आरोप
शिकायत में यह तथ्य भी सामने आया कि वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान दुर्गेश्वरी मार्को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर में बी.एड. की नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत थीं। इसके बावजूद उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने तथा एक ही समय में दो स्थानों पर नियमित उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी तथ्य शिकायत में उल्लेखित किए गए हैं।
दस्तावेजों के परीक्षण में लापरवाही पाई गई
प्रकरण की जांच के दौरान अतिथि शिक्षक के आमंत्रण एवं नियुक्ति से पहले आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण में लापरवाही सामने आने पर प्राथमिक शिक्षक महेन्द्र सिंह उरैती के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान महेन्द्र सिंह उरैती को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डिंडौरी निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर डिंडौरी अंजू पवन भदौरिया द्वारा निलंबन संबंधी आदेश 5 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया।