कलेक्टर के निर्देशानुसार शासकीय आचरण एवं पदीय दायित्वों में लापरवाही के मामले में कार्यवाही
सेवाजोहार (डिंडोरी):- शासकीय सांदीपनि विद्यालय करंजिया (मोहतरा) में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक दशरथ लाल झारिया को कार्य व्यवहार में अनियमितता, पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही तथा शैक्षणिक कार्यों का स्तर गुणवत्ताहीन पाए जाने संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राचार्य, शासकीय सांदीपनि विद्यालय करंजिया (मोहतरा) द्वारा 19 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षक के कार्य व्यवहार एवं शैक्षणिक गतिविधियों में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप में शराब के नशे में दिखाई दे रहे व्यक्ति को उक्त विद्यालय में पदस्थ शिक्षक बताया गया है। इस मामले को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं लोकसेवक के अशोभनीय आचरण से संबंधित मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।
प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दशरथ लाल झारिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करंजिया निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।