Monday, July 7, 2025

मंडला: जिला बदर के आरोपी आकिब गौरी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया,एफआईआर कर पहुंचाया जेल

विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर मंडला पुलिस की अपराधों में सलिप्त आरोपियों पर कार्यवाही,

मंडला : थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही में जिला बदर के आरोपी आकिब गौरी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और जिला बदर के आदेश के उल्लंघन पर एफआईआर कर जेल भेज दिया। बता दें कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है एवं मंडला पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आचार संहिता के पालन करवाने एवं चुनाव को निर्विघ्न, भयमुक्त माहौल में, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा जिले में पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों, समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपराध एवं आपराधिक तत्वों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने, आपराधिक तत्वों के गतिविधियों पर नजर रखने व जिला बदर के आरोपियों को लगातार चेक करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव पर कलेक्टर के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदतन अपराधी आकिब गौरी पिता आदिल गौरी 30 वर्ष को निवासी डॉ.अम्बेडकर वार्ड मंडला को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया था। अगस्त 2023 को जारी जिला बदर की कार्रवाई के आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को जिले की सीमा से बाहर कर दिया था।
थाना कोतवाली पुलिस टीम को जिला बदर के आरोपी की चोरी छिपे जिला बदर की कार्यवाही का उल्लंघन करते हुए वापस मंडला शहर में घुमने की जानकारी प्राप्त हुई। आचार संहिता लगने के बाद सभी जिला बदर के आरोपियों को चैक किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली को प्राप्त जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी को चिलमन चौक के पास से ही घेराबंदी कर पकड़ा गया। हालाँकि उसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया लेकिन उसे पुलिस टीम ने फुर्ती दिखाते हुए दबोच लिया। जिला बदर के आरोपी का कृत्य पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबध्द किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। उक्त कार्रवाई थाना प्रभारी कोतवाली शफिक खान के नेतृत्व में उप निरीक्षक रवि प्रताप चौहान, सउनि अशोक राणा और प्रधान आरक्षक पुरन इडपांचे, आरक्षक मानसिंह परस्ते, रमेश सिंगौर की अहम भूमिका रही हैं।

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