डिंडौरी :- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में विधान सभा निर्वाचन 2023 के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन और निर्वाचन व्यय नियंत्रण को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला कोषालय अधिकारी (नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय निगरानी) दुर्गेश नंदन हजारिया और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व निर्वाचन में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
छोटे-छोटे खर्चों पर भी रहेगी नजर
बैठक में जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने सभी राजनैतिकक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कहा कि निर्वाचन के दौरान चाय-काफी, लंच-डिनर, सभा-रैलियों के लिए मंच-पण्डाल, वाहनों के उपयोग, चुनावी कार्यालयों के किराए से लेकर वहां उपयोग की जाने वाली सभी तरह की सामग्रियों के लिए दरें निर्धारित की जा रही है। साथ ही बताया कि चुनावी खर्चे का अंकेक्षण इन्हीं दरों के आधार पर किया जाएगा, ऐसे में सभी संबंधित खर्च विवरण का संधारण सही ढंग से किया जा सकेगा।
80 प्लस आयु एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स पोस्टर बैलेट के माध्यम से कर सकेंगे मतदान
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को सुगम मतदान के लिए सक्षम एप, वोटर हेल्प लाईन एप जैसी कई सुविधायें दी जा रही है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाता एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स अपनी इच्छानुसार पोस्टर बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उक्त वोटर्स (80 वर्ष की आयु के मतदाता एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स) जो मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करने में सक्षम हैं वे इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता अवश्य निभायें। ऐसे वोटर्स के लिए निर्वाचन आयेग द्वारा उनकी सहायता के लिए सहायक रखने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही व्हील चेयर, रेम्प की सुविधा भी प्रदान की जायेगी।
पैड एवं फेक न्यूज की निगरानी के लिए एमसीएमसी का गठन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एमसीएमसी पैड न्यूज एवं फेक न्यूज की भी निगरानी करेगी। सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की भी निगरानी करेगी। साथ ही असत्य एवं भ्रामक खबरों का भी खंडन करेगी। बैठक में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपने सोशल मीडिया आकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। इनके द्वारा किये गये व्यय की भी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी बैंक खाते की भी जानकारी प्रदान करनी होगी। बैठक में प्रतिनिधियों को अनुमोदित रेट चार्ट भी प्रदान किये गये। साथ ही अभ्यर्थी को उस पर दर्ज आपराधिक मामलों का भी प्रकाशन करवाना होगा। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभावार कलर कोड भी लाटरी सिस्टम से निकाल कर निर्धारित किये गये।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी संबंधित पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की प्रत्येक गतिविधि, राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के चुनावी खर्च, आदर्श आचार संहिता की पालन आदि पर पैनी नजर रहेगी। ऐसे में सभी से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरसः पालन किये जाए।