सेवा जोहार डिंडोरी :- मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 174/2021 के आरोपी फूलसिंह मरावी पिता स्व. चेतराम मरावी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मनेरी (भुरकाटोला) थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा ¾(2) पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 5(i)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 5(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 03 माह, 03 माह, 03 माह, 03 माह अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
*_घटना का संक्षिप्त विवरण –_*
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, फरियादिया थाना उपस्थित आकर जुवानी रिपोर्ट लेख करायी कि मै कक्षा 8 वी पढती हूँ । यह है कि मेरी माँ व पिता मजदूरी करने जवलपुर 26 जनवरी 2021 के तीन चार दिन वाद चले गये थे घर पर मै और मेरे छोटे भाई बहन थे । मेरी मम्मी पापा के जबलपुर जाने के दूसरे दिन शाम 5.00 वजे अपने गाँव की आँगनबाडी गई थी और वहाँ से वापस अपने घर आ रही थी तव मेरे गांव का फूलसिहं मरावी जो रिस्ते मे मामा लगता है मुझे रास्ते मे मिला और अपने साथ गांव के डुगरिया पहाड मे लकडी लेने चलने को कहा और अपने साथ मुझे डुगरिया पहाड ले गया फिर डुगरिया पहाड पर ऊमर के पेड के नीचे फूलसिहं मेरे कपडे उतारा और अपने कपडे भी उतार कर मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम किया और अपने साथ पहाड से रोड तक लाया तव मैने फूलसिहं से बोली कि यह बात अपने घर वालो व गाँव वालो को बताऊँगी तब वह बोलने लगा कि अगर किसी को बतायेगी तो तुझे जान से मार के फेंक दूगाँ की धमकी दे रहा था तो मै डर के कारण किसी को नही बतायी । फिर इसी तरह फूलसिहं मेरे को रोज अपने साथ डुगरिया पहाड ले जाता था और मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम (बलात्कार) करता था । इसी होली त्योहार के एक सप्ताह पहले मेरे मम्मी पापा काम करके जबलपुर से वापस घर आ गये उसके एक दिन पहले भी दिनाँक दिन याद नही है उस दिन आखरी वार डुगरिया पहाड मे ले जाकर फूलसिहं मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम (बलात्कार) किया था । जबकि मै उससे कह रही थी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया जिससे मै गर्भवती हो गई हूँ , पर वह नही माना और मै गर्भवती हो गई जानते हुये मेरे साथ गलत काम किया ।
मम्मी ,पापा के घर आने के बाद तथा चाची को मैने उनको घटना की सारी बात बतायी थी । फूलसिहं मरावी मेरे साथ मुझे जान से मारने की धमकी देकर लगातार गलत काम (बलात्कार) करता रहा । जिससे मै गर्भवती हो गई इसके बाद भी मेरे साथ फूलसिहं बलात्कार करता रहा । कि रिपोर्ट करती हूँ । कार्यवाही की जाये । थाना शहपुरा द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।