Monday, July 7, 2025

डिंडोरी : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने अवकाशों पर लगाए प्रतिबंध,पूर्व के अवकाश निरस्त करने निर्देश

डिंडोरी : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को सुचारू रूप से संपादित कराने के उद्देश्य से समस्त शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य घोषित करते हुए  विधानसभा चुनाव 2023 पूर्ण होने तक सभी प्रकार के अवकाश (विशेष कारणों को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। विशेष कारणों तथा प्राकृतिक आपदा या बीमारी के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र पर प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के मामले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद ही अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने की पात्रता होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने बताया कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को 02 दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को प्रेषित करेंगे तथा अनुमति प्राप्त कर कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे। चिकित्सा या मेडिकल अवकाश हेतु संबंधित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय या कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख से स्पष्ट अभिमत उपरांत अग्रेषित कर भेजा जाए। निर्वाचन से संबंधित आदेश या डाक करने हेतु समस्त शासकीय एंव अर्द्ध शासकीय कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रहेंगे। कार्यालय प्रमुख संबंधित आदेश या डाक प्राप्त करने एवं समय सीमा में वितरित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उनके विभाग/कार्यालय प्रमुखों द्वारा यदि पूर्व अवकाश स्वीकृत किए गए हो तो ऐसे अवकाश निरस्त कर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisement
Market Updates
Rashifal
Live Cricket Score
Weather Forecast
Weather Data Source: Wettervorhersage 14 tage
Latest news
अन्य खबरे