डिंडोरी :- जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 77/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 22/2022 के आरोपी रत्तू उर्फ रतन सिंह परस्ते पिता बैसाखू उम्र 25 वर्ष निवासी सग्रांमपुर थाना शहपुरा जिला डिंडोरी को नाबालिग बालिका के साथ रास्ता रोककर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/ 6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 02 माह एवं 02 माह अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थिया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि , हाई स्कूल संग्रामपुर में कक्षा 9 वीं में पढाई कर रही हूँ दिनाँक 18/01/2022 को शाम करीब 6 बजे मैं बाहर करके नल से पानी लेकर अपने घर मेन रोड से लौट रही थी गाँव का रतन सिंह परस्ते अपने घर के सामने खडा था । वहीं से मैं अपने घर पानी लेकर जा रही थी । तभी रतनसिंह मुझे पकड लिया मैं चिल्लाई पर वहाँ पर कोई नहीं था रतन मेरा हाथ पकड कर जबरदस्ती अपने घर ले जाकर मेरे साथ गलतकाम (बलात्कार) किया और मुझे बोला कि यदि किसी को बतायेगी तो तुझे जान से मारकर यहीं नदी में फेक दुँगा । मैं बहुत डर गई थी डर के कारण घर जाकर किसी को नहीं बताई थी ।दिनाँक 31/01/2022 को दोपहर करीब 12 बजे की बात है मै अपने घर से पशु के लिये पानी लेने के लिये तबेला रखकर पास की कसा नदी जा रही थी । जैसे ही मैं आँगनवाडी कार्यकर्ता मैडम के घर के सामने पहुँची तो गाँव का रतन सिंह परस्ते मुझे जबरदस्ती पकडकर मैडम के घर ले गया, जहां पर उस वक्त कोई नही था घर का दरवाजा खुला था, मैं बहुत चिल्लाई फिर भी वो मुझे नहीं छोडा और घर के अंदर ले जाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद करके जबरदस्ती मेरी पैन्टी उतारकर मेरे साथ गलतकाम (बलात्कार ) किया । कुछ ही देर में वहाँ पर मेरे पापा , अम्मा, चाचा, आँगनवाडी कार्यकर्ता मैडम वहाँ आ गये थे और हमदोनो को वहाँ से निकाले थे । फिर मैं सभी को बताई थी कि रतन सिंह परस्ते मुझे जबरदस्ती मैडम के घर ले जाकर गलत काम (बलात्कार) किया । मेरे बताते समय ही रतन सिंह परस्ते वहाँ से भाग गया । रतन सिंह परस्ते मेरे साथ ऐसा दो बार तक गलत काम किया है जिससे मैं बहुत परेशान होकर मैं आज दिनाँक को एक लिखित आवेदन पत्र रतन सिंह परस्ते के विरूद्ध रिपोर्ट पंजीबद्ध कराये जाने के संबंध में दे रही हूँ । प्रार्थिया के उक्त आवेदन के पत्र के आधार पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिंडोरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।