कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई निर्वाचन संबंधी प्रेसवार्ता
डिंडोरी :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर निर्वाचन कार्यक्रम, स्वीप गतिविधि और जिले में की गई चुनाव तैयारी की जानकारी दी। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुनील शुक्ला, एसडीएम डिंडोरी रामबाबू देवांगन सहित जिले के पत्रकारगण और निर्वाचन संबंधी कर्मचारी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेसवार्ता में बताया कि निर्वाचन की गतिविधियां राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा, नामाकंन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी, संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी, नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवम्बर होगी, मतदान 17 नवम्बर को होगा, मतगणना 3 दिसम्बर को होगी निर्वाचन की पूर्णता 5 दिसम्बर 2023 को की जाएगी।
उम्मीदवार विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए 𝐒𝐔𝐕𝐈𝐃𝐇𝐀 पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन :-
जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि अभ्यर्थी रोड शो, सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, वाहन परमिट आदि की ऑनलाइन अनुमति सुविधा कैंडिडेट एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें https//suvidha.eci.gov.in/login द्वारा अभ्यर्थी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैए परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज,केंद्र/ राज्य सरकार पीएसयू सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/ विधायकों/ एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
कलेक्टर ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक जिन प्रत्याशियों के उपर अपराध पंजीबध है उनको चुनाव के दौरान तीन बार समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जायेगा। स्वीप प्लान के अंर्तगत मजदाता जागरूगता करने हेतु मिठाई के डिब्बे, गैस सिलेण्डर आदि पर स्टीकर चिपका कर जागरूक किया जायेगा। 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग लोगों को आवेदन पर डाकमत पत्र की सुविधा निर्वाचन आयोग ने दी है। सिक्योरिटी गार्डो को सशस्त्र रखने की अनुमति दी गई है। हाट बाजार,स्कूल मैदान,शिक्षा परिसर शैक्षणिक संस्था आदि में प्रचार-प्रसार की अनुमति नही है। जिले मे 50 पिंक बूथ संचालित होंगे, जिसका समस्त सदस्य केवल महिला होंगी। 2 यंग बूथ जिसमें 30 वर्ष से कम आयु के सदस्य होंगे। 2 दिव्यांग पोलिंग बूथ होंगे जिसके सदस्य केवल दिव्यांग होंगे। जिले में जिस स्थान पर नेटवर्क की सुविधा नही होगी उस स्थान पर बीएसएनएल टॉवर लगाये जायेंगे।