Tuesday, July 8, 2025

अभ्यर्थी द्वारा प्रारूप-5 में देना होगा नाम वापसी का नोटिस, एक बार देने के बाद निरस्त नहीं की जा सकेगी नाम वापसी की सूचना

डिंडोरी :  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस लेना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रारूप-5 में हस्ताक्षरित नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा ।  अभ्यर्थी द्वारा यह नोटिस उम्मीदवारी की वापसी के लिए नियत अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे तक हर हाल में रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना होगा।  इस समय-सीमा के बाद नाम वापसी के प्राप्त नोटिस को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार अभ्यर्थी से नाम वापस लेने का नोटिस स्वयं अभ्यर्थी के या उनके प्रस्तावकों में से कोई एक प्रस्तावक अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए ।  यदि अभ्यर्थी स्वयं नाम वापसी का नोटिस देने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नहीं उपस्थित हो सकता है तो ऐसी सूरत में उसे अपने निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक को नाम वापसी का नोटिस सौंपने के लिए लिखित में अधिकृत करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का नोटिस नामांकन पत्रों की संवीक्षा का काम पूरा होने के बाद उसी दिन या उसके अगले दिन भी रिटर्निंग अधिकारी को दिया जा सकता है । लेकिन एक बार नाम वापसी का नोटिस रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिये जाने के बाद उसे किसी भी सूरत में वापस भी नहीं लिया जा सकेगा।

उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की समय-सीमा के बाद रिटर्निंग अधिकारी नाम वापसी के प्राप्त नोटिसों को प्रारूप-6 में अपने कक्ष के बाहर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।  निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्रारूप-7ए में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करेगा और उन्हें प्रतीक चिन्ह का आबंटन करेगा तथा पहचान पत्र जारी करेगा।

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