Saturday, October 18, 2025

नेशनल लोक अदालत का आज होगा आयोजन,अधिक से अधिक प्रकरणों का होगा निपटारा,बैठक में हुआ विचार विमर्श

डिंडोरी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन एवं नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी के मार्गदर्शन में दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने मोटर दुर्घटना/क्लेम प्रकरणों के अधिवक्ता एवं बीमा कम्पनी के अधिवक्ता को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु विचार विमर्श किया।

आयोजित प्री-सीटिंग बैठक में  हिदायत उल्ला खान प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तम कुमार डार्वी जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ  सुनील भवेदी,  अजय परस्ते, सीमा जैन एवं अन्य क्लेम अधिवक्ता उपस्थित रहें।

उत्तम कुमार डार्वी जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिंडोरी, द्वारा जानकारी दी गई की आज संपूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।  लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय डिंडोरी में 08 व तहसील न्यायालय शहपुरा में 02 खण्डपीठों का गठन किया जा रहा है, इस लोक अदालत राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए है। लोक अदालत के माध्यम से चैक अनादरण, धन वसूली, श्रम एवं रोजगार से संबंधित प्रकरण, विद्युत बिल एवं जलकर, भरण-पोषण, राजीनामा योग्य आपराधिक एवं दीवानी के ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा जिनके संबंध में मुकदमा अभी प्रस्तुत नहीं है तथा चैक अनादरण, धन वसूली, श्रम एवं रोजगार से संबंधित विवाद, विद्युत बिल एवं जलकर, भरण-पोषण तथा राजीनामा योग्य आपराधिक एवं दीवानी ऐसे मामलों का निराकरण किया जाऐगा जिनके मामले न्यायालय में दर्ज हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत प्रकरण के निराकरण, संपत्तिकर व जलकर में उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करें के अधिभार पर छूट दी जायेगी। नागरिकजन राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके प्रकरणों का निराकरण आपसी सामन्जस्य से कराकर लाभांवित हो सकते हैं। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर कोर्ट फीस वापस प्राप्त की जा सकती है। लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण से समय व धन की बचत होती है।

अतः आम नागरिकों से अपील है कि लोक अदालत का लाभ उठाये।

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