Saturday, October 18, 2025

कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के समस्त धर्मगुरूओं की बैठक ली गई , सीमित दायरे के अन्दर साउंड सिस्टम बजाने के निर्देश दिए ।

डिंडोरी : गुरूवार को धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर  विकास मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के समस्त धर्मगुरूओं की बैठक ली गई। जिसमें शासन के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे-लाउड स्पीकर,डीजे एवं रैलियों में सीमित दायरे के अन्दर साउंड सिस्टम बजाने के निर्देश दिए गए। जिससे मनुष्य के काम करने की क्षमता,आराम,नींद और संवाद में व्यवधान पडता है, कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण रक्तचाप, बैचेनी, मानसिक तनाव तथा अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाये जाते हैं। अधिक शोर होने पर आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण भी देखे गये हैं। साथ ही साथ किसी भी धर्म स्थल पर चेतावनी देने के बाद भी आपके द्वारा शासन के निर्देषों को उल्लंघन करने पर अधिनियम 1981 की धारा 18 (1) बी में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

बैठक के दौरान कलेक्टर  विकास मिश्रा ने बताया कि जिले में मांस, मछली, अण्डा, मुर्गा की दुकानें ओपन स्थान पर न संचालित करते हुए निर्धारित स्थान पर संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए तथा सभी दुकानदारों को लायसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए बिना लायसेंस के दुकान संचालित किए जाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उक्त चर्चाओं पर मौजूद धर्मो के गुरूओं ने उक्त शासन के निर्देषों का कडाई से पालन करने की सहमति व्यक्त की।

बैठक के दौरान अनुविभागीय अधिकारी  रामबाबू देवांगन, पुलिस अधीक्षक  संजीव कुमार सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर आर.के. तिवारी, जिला अभियोजन अधिकारी  मनोज कुमार वर्मा, एसडीओपी  केके त्रिपाठी, थाना सिटी कोतवाली प्रभारी  नरेन्द्र पाल सिंह, जनसंपर्क अधिकारी चेतराम अधिकारी, नगर पंचायत  सुरेन्द्र शुक्ला एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisement
Market Updates
Rashifal
Live Cricket Score
Weather Forecast
Weather Data Source: Wettervorhersage 14 tage
Latest news
अन्य खबरे