अनेक धर्मस्थलों पर स्वेच्छा से लाउडस्पीकर पूर्णतः हटाएं
मंडला :- मध्यप्रदेश शासन द्वारा सर्वाेच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण के लिये जारी निर्देशों के पालन में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर, डीजे संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। प्राप्त निर्देशानुसार मंडला पुलिस द्वारा समस्त थाना एवं चौकियों में सभी समाज प्रमुख, शांति समिति के सदस्यों, धर्मगुरुओं एवं डीजे संचालकों के साथ बैठक कर धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में नियमानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। अतः समाज के प्रमुखों एवं सभी धर्म प्रमुखों को मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें। साथ ही शासन के निर्देश तथा सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सामूहिक सहभागिता से करने की प्राथमिकता दी जाए। बैठक के दौरान सभी ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए शासन के निर्देशों के पालन करने में अपनी सहमति व्यक्त की।
अनेक धर्मस्थलों पर स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटाए :- मध्यप्रदेश सरकार का धार्मिक स्थलों से तेज आवाज के बजाने वाले लाउडस्पीकर हटाने के आदेश के बाद कलेक्टर कार्यालय में भी सभी गुरुओं की पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने धर्म गुरुओं के साथ मिलकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन करने में सहयोग करने की अपील की थी। जिसका असर देखने को मिला एवं मंडला पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा समन्वय बनाकर लगभग 80 धार्मिक स्थलों पर नियमानुसार लाउडस्पीकर की संख्या कम की गई एवं आदेश का सम्मान करते हुए अनेक धर्मस्थलों पर स्वेच्छा से लाउडस्पीकर पूर्णतः हटाए गये। साथ आमजन भी पुलिस को नियम विरूद्ध बजने वाले डीजे एवं लाउडस्पीकर की सूचना हेतु 100 डायल या कंट्रोल रूम मंडला के नंबर 07642-250613 पर भी दे सकते हैं।