अल्पवर्षा के मद्देनजर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया
डिंडोरी : कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड डिंडोरी द्वारा सूचित किया गया कि जिले में अल्प वर्षा होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। अतः अल्प वर्षा को देखते हुये जिले में पेयजल सुरक्षित रखने के अभिप्राय से मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 एवं मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है।
अतः डिंडोरी जिले क्षेत्रांतर्गत समस्त सार्वजनिक जल स्त्रोतों से पानी का उपयोग पेयजल दैनिक उपयोग के निस्तार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों जैसे सिंचाई एवं निर्माण कार्यों तथा व्यवसायिक गतिविधियों के लिये पानी लेना या विद्युत/डीजल से लिफ्ट करना वर्जित रहेगा। निजी नलकूप एवं हैंडपंप खनन पर प्रतिबंध रहेगा। नलकूप/हैंडपंप खनन हेतु आवश्यकतानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुशंसानुसार नलकूप/हैंडपंप खनन की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 01 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा।